भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य आम आदमी को मुफ्त या सब्सिडी वाली बीमा कवरेज प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। आइये इस योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं–
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 के बजट में शुरू की गई योजना थी। यह एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें आकस्मिक मृत्यु (सडन डेथ) और विकलांगता (डिसेबिलिटी) शामिल है। योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं –
- यह योजना एक वर्ष के लिए बीमा सुरक्षा सुविधा प्रदान करती है जिसके बाद इसे रिन्यु करना होता है।
- कवरेज का समय 1 जून से शुरू होता है और अगले साल के 31 मई को समाप्त होता है
- इंश्योर्ड व्यक्तियों के बैंक खातों से ऑटो डेबिट ’के माध्यम से प्रीमियम काटा जाता है
- यदि योजना के तहत निरंतर कवरेज का आनंद लेना चाहते हैं, तो व्यक्तियों को प्रीमियम के ऑटो डेबिट के विकल्प के लिए सहमति देनी होगी।
- यह एक निश्चित लाभ योजना है जिसका अर्थ है कि कवर की गई आकस्मिकता होने पर लाभ का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
- पॉलिसी का लाभ किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी के अलावा देय होगा, जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु या अपंगता को कवर करती है।
- कवरेज हर साल जारी रहता है जब तक बीमित व्यक्ति 70 वर्ष की आयु तक या बीमित व्यक्ति के बैंक खाते से, जिसमें से कवरेज का लाभ उठाया गया था, बंद हो जाता है।
योजना में क्या–क्या सुविधाएँ शामिल हैं?
योजना में निम्नलिखित इमरजेंसी सुविधाओं को शामिल किया गया है –
आकस्मिक मृत्यु – एक ऐसी मृत्यु जो प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं या हत्या के कारण होती है। कवर के लिए 2 लाख रूपये इंश्योर्ड अमाउंट है।
परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी – कुल विकलांगता (टोटल डिसेबिलिटी) जो एक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण होती है। उसके लिए 2 लाख रूपये इंश्योर्ड अमाउंट निर्धारित है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी तब होगी जब बीमाधारक (इंश्योर्ड पर्सन) दोनों आंखों की रोशनी खो देता है, उसके ज़्यादातर अंगों काम करना बंद कर देते हैं या एक हाथ और एक पैर ही उपयोग करने लायक बचता है। इसके अलावा, उस व्यक्ति का शारीरिक नुकसान इलाज के लायक नहीं बचता।
स्थायी आंशिक विकलांगता – दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं (नेचुरल डिजास्टर) के कारण हुई स्थायी विकलांगता को कवर किया जाता है। इस मामले में इंश्योर्ड अमाउंट रूपये 1 लाख है। स्थायी आंशिक विकलांगता (परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी) में इंश्योर्ड व्यक्ति की एक आंख की रोशनी जाना या किसी एक अंग का नुकसान होना माना जाता है।
इस योजना में कौन सी सुविधाएँ कवर नहीं है?
इस योजना के तहत आत्मघाती हमले में मौत को कवर नहीं किया गया है। यदि आत्महत्या के कारण इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या आत्महत्या के प्रयास के कारण विकलांग हो जाता है, तो योजना के तहत उसे कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
कौन योजना का लाभ ले सकता है?
- जिनके नाम पर एक बैंक खाता है, वो अकेले या संयुक्त रूप से, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
- योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष है।
- एनआरआई भी इस योजना का लाभ लें सकते हैं। हालांकि, उन्हें या उनके नोम्नी को क्लेम की राशि इंडियन करेंसी में दी जाएगी।
- यदि किसी व्यक्ति के कई बैंक खाते हैं, तो इस योजना का लाभ केवल एक खाते के माध्यम से लिया जा सकता है।
प्रीमियम कितना होता है?
सालाना रूपये 12 की एक बहुत ही मामूली सी प्रीमियम की राशि देनी होती है। सालाना प्रीमियम इश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते से ऑटो डेबिट ’सुविधा के माध्यम से किया काटा जाएगा।
योजना का लाभ कैसे लें?
इस योजना का लाभ उस बैंक से लिया जा सकता है जिसके पास आपका सक्रिय बैंक खाता है। योजना का लाभ उठाने के लिए आप वेबसाइट http://www.jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx से आवेदन पत्र (एप्लीकेशन) डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड करने के बाद, फॉर्म को सही से भरकर अपने बैंक में जमा करना चाहिए। बैंक आपके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करेगा, इसके बाद आपके खाते से प्रीमियम की राशि काटी जाएगी और आपका कवरेज शुरू हो जाएगा।
वैकल्पिक रूप से, कई बैंक आपको एसएमएस या नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से योजना के लिए नामांकन करने की अनुमति देते हैं। आप उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं जो आपका बैंक प्रदान करता है और उसके द्वारा आप इस योजना का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं।
दावा/claim कैसे करें?
दावा करने के लिए, आपको निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा –
- अपने उस बैंक में अपना क्लेम करें जिससे आपने इस योजना का लाभ लिया था।
- पॉलिसी क्लेम फॉर्म भरें और संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म को अपने बैंक में जमा करें। दस्तावेजों में दुर्घटनाओं या आपराधिक कारणों से हुई मृत्यु या विकलांगता से जुड़ी पुलिस एफआईआर शामिल करें है। हालांकि, मृत्यु या विकलांगता गैर-आपराधिक कारणों से होती है, तो दावे को सत्यापित करने के लिए अस्पताल रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी।
- आवेदन पत्र को बैंक द्वारा वेरीफाई कर प्रोसेस किया जाएगा।
- फिर क्लेम की राशि विकलांगता (डिसेबिलिटी) के मामले में इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में एवं मृत्यु के मामले में नोम्नी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक बहुत ही सस्ती बीमा योजना है जिसका लाभ बैंक खाता रखने वाला हर व्यक्ति आसानी से उठा सकता हैं। इसलिए, इस योजना का लाभ उठाए और अपने और अपने ग्राहकों का इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं।