भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शुरू की हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऐसी ही एक योजना है जो बहुत ही सस्ती दरों पर भारतीय लोगों को इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करने का वादा करती है। आइए इस योजना का विस्तार से अध्ययन करें –
क्या है ये पूरी योजना?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति को मृत्यु संबंधी इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जाता है। यह पॉलिसी एक वर्ष के लिए होती है इसके बाद इसका निरंतर कवरेज लेने के लिए इसे रिन्यू किया जा सकता है। इसका प्रीमियम कम होता है और सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते से काट लिया जाता है। क्लेम का भुगतान कवरेज के दौरान मृत्यु संबंधी घटना के मामले में किया जाता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की कवरेज सुविधाएँ
योजना की कवरेज विशेषताएं इस प्रकार हैं –
- कवरेज 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
- योजना के अनुसार कवर देने की अधिकतम आयु 55 वर्ष है
- यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो अपने कवरेज के दौरान केवल मृत्यु को ही कवर करता है। पॉलीसी के तहत इसमें मच्योरिटी का भुगतान नहीं किया जाता है।
- कवरेज हर साल 1 जून से शुरू होता है और अगले साल 31 मई को समाप्त होता है।
- पॉलिसी के तहत बीमित राशि रु 2 लाख है
- बीमारी के कारण मृत्यु के मामले में, 45 दिनों की वेटिंग पीरियड का नियम लागू होगा। इसका मतलब यह है कि यदि पॉलिसी का लाभ उठाने के 45 दिनों के भीतर किसी बीमारी के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालाँकि अचानक हुई एक्सीडेंटल मौतों के मामले में, कोई वेटिंग टाइम लागू नहीं होता है। ऐसी मौतें पॉलिसी के पहले दिन से ही क्लेम के लिए स्वीकार्य होती हैं।
यह योजना कैसे काम करती है?
- नीचे जानिये कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कैसे काम करती है –
- जो व्यक्ति योजना के तहत कवरेज प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने उन बैंक से संपर्क करना होता है जहाँ उनका सेविंग एकाउंट होता है।
- बैंक अपने ग्राहको को इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करने के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ संबंध स्थापित करते हैं।
- ग्राहक अपने बैंक खातों से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए बैंक को मंजूरी देते हैं।
- इस प्रक्रिया के बाद, बैंक अपने ग्राहक के सेविंग एकाउंट से प्रीमियम की राशि काट लेता है और उनको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी जाती है
- यदि कवरेज के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो नोम्नी को इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए तय प्रीमियम
इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक एकाउंट से इस पॉलिसी का प्रीमियम काटा जाता है। प्रीमियम की राशि केवल रु 330 है और इसे ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते से डेबिट किया जाता है। इसके लिए, इंश्योर्ड व्यक्ति को ऑटो-डेबिट सुविधा को मंजूरी देनी होगी ताकि कवरेज शुरू होने पर प्रीमियम काटा जा सके और बाद में पॉलिसी आसानी रिन्यू भी हो जाए। ऑटो-डेबिट की स्वीकृति 1 जून से पहले दी जानी चाहिए ताकि कवरेज 1 जून से शुरू हो और पूरे एक साल तक चले।
प्रीमियम की राशि, अर्थात् रु 330, बैंक और बीमा कंपनी के बीच निम्नलिखित तरीके से प्रयोग में लाई जाती है –
- रु 289 की राशि कवरेज की प्रीमियम लागत के रूप में बीमा कंपनी को की जाती है
- रु 30 को बैंक या उस एजेंट को दिया जाता है जो इस पॉलिसी के लिए व्यक्तियों का इंश्योरेंस करता है
- रु 11 को इसके रख-रखाव संबंधी क्लर्कियल खर्चों के लिए बैंक को भुगतान किया जाता है
ध्यान देने योग्य बातें-
हालांकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस की एक सरल योजना है, फ़िर भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गयी हैं जिन्हें याद रखना चाहिए-
- इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए एक सेविंग एकाउंट होना चाहिए
- कवरेज 1 जून से 31 मई तक चलता है। यदि व्यक्ति बाद की तारीख में योजना में शामिल होते हैं तो भी वे कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, कवरेज 31 मई को समाप्त हो जाएगा और निरंतर कवरेज का लाभ उठाने के लिए पॉलिसी को रिन्यू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति देर से योजना में शामिल होता है, तो भी उसे प्रीमियम की पूरी राशि देनी होगी।
- जॉइंट बैंक एकाउंट वाले लोग भी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं
- कई बचत खातों वाले लोग द्वारा पॉलिसी को केवल अपने सिर्फ एक ही बैंक एकाउंट के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कवरेज को अपने कई बैंक एकाउंट से लिया जाता है, तो कवरेज अपने-आप समाप्त हो जाएगा और भुगतान किए गए प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा।
- यदि किसी कारणवश व्यक्ति द्वारा उसका सेविंग एकाउंट बंद कर दिया जाता है तो कवरेज भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर सेविंग एकाउंट में प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए पर्याप्त राशि नहीं रखी जाती है, तो भी कवरेज स्वतः समाप्त हो जाएगा।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक व्यक्ति अपने बैंकों के माध्यम से पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बैंकों के अलावा सरकारी वेबसाइट http://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ApplicationForm.pdf#zoom=250 पर भी उपलब्ध है। फॉर्म किसी भी भाषा में भरा जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म में इंश्योरेंस लेने वाले और उसके नोम्नी के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। एक बार फॉर्म भर जाने के बाद, इसे बैंक को जमा करना चाहिए। ऑटो-डेबिट के लिए स्वीकृति भी देनी चाहिए ताकि प्रीमियम में कटौती की जा सके। एक बार जब फॉर्म जमा हो जाता है और प्रीमियम डेबिट हो जाता है, तो कवरेज शुरू हो जाएगा।
योजना के अनुसार क्लेम कैसे करें?
इस योजना में क्लेम तब होता है जब इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मामले में नोम्नी को बैंक से संपर्क करना चाहिए और इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सूचित करना चाहिए। एक क्लेम फॉर्म और एक डिस्चार्ज रसीद को नॉमिनी द्वारा भरा जाना चाहिए और बीमित व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट के साथ बैंक में जमा करना चाहिए। नोम्नी को अपने बैंक खाते की डिटेल देने के लिए कैंसिल चेक की कॉपी भी जमा करनी चाहिए, जिसमें क्लेम पेश किया जाएगा।
एक बार बैंक द्वारा क्लेम संबंधी कागज़ात स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो वह इंश्योर्ड व्यक्ति की डिटेल की जांच करेगा और पेश किये गए क्लेम फॉर्म को सर्टिफाइड करेगा। पेश किये गए कागजातों की पुष्टि करने के बाद, बैंक इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के बारे में सूचित करता है। इंश्योरेंस कंपनी भी नोम्नी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करती है और एक बार कंपनी दावे की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाती है, तो नोम्नी के बैंक खाते में क्लेम की राशि का भुगतान कर देती है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसका एक सेविंग एकाउंट है और वो इसके आयु संबंधी नियमों पर खरा उतरता है। यह एक सस्ती पॉलिसी है जिसे आसानी से लिया जा सकता है। इसलिए, अपने ग्राहकों को इसके लिए आवेदन करने की सलाह देने से पहले योजना के विवरण को समझ लें।