भारतीय बीमा नियंत्रण एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) लगातार बीमा नीतियों के नियमन से संबंधी नियमों में परिवर्तन करती रहती है। समय-समय पर आईआरडीए के द्वारा इश्योरेंस पॉलिसीस में बनावट संबंधी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। कुछ समय पहले आईआरडीए ने 1 सितंबर 2018 के दिन या उसके बाद खरीदी गई कारों के वेहिकल इंश्योरेंस प्लान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विभिन्न योजनाओं के प्रीमियम पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
अधिकतर लोग या तो नए वाहनों के बीमा नियम में होने वाले इन परिवर्तनों से अंजान हैं या फिर वे थोड़े कन्फ्यूज़न में हैं कि इन परिवर्तनों का उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा। इसलिए यहाँ आपका यह कर्तव्य है कि अपने उपभोक्ताओं को आईआरडीए द्वारा किए गए हाल के परिवर्तनों के बारे में शिक्षित करें और उन्हें उनकी वेहिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के क्रय करने या रिन्युअल करने में उनकी मदद करें। इससे पहले कि आप अपने उपभोक्ताओं को शिक्षित करें, आइये पहले आप आईआरडीए द्वारा किए गए परिवर्तनों को ठीक प्रकार से समझें।
आईआरडीए (IRDAI) के नए नियम:
आईआरडीए के द्वारा बनाए गए नए नियम 1 सितंबर 2018 से प्रभावी माने जाएँगे:
- 1 सितंबर 2018 को और उसके बाद खरीदे गए सभी दोपहिया वाहन बीमा योजनाओं में थर्ड-पार्टी लाइबलिटी 5 वर्ष के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य होगी।
- 1 सितंबर 2018 को और उसके बाद खरीदी गई सभी मोटर कार बीमा योजनाओं में थर्ड-पार्टी लाइबलिटी 3 वर्ष के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य होगी।
मोटर वाहन योजनाओं पर नए नियमों का प्रभाव
नए नियमों का प्रभाव मुख्य रूप से वेहिकल इंश्योरेंस योजनाओं के प्रीमियम पर दिखाई देता है। दोपहिया व कार इंशयोरेंस प्लान की प्रत्यक्ष लागत बढ़ जाती है क्योंकि अब आपके उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई लागत के अनुसार अधिक अवधि के लिए थर्ड-पार्टी प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त कार व दोपहिया वेहिकल इंश्योरेंस प्लान में पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज (व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा) की लागत भी 750 रु के वार्षिक प्रीमियम के साथ बढ़कर अब 15 लाख हो जाएगी। (संदर्भ के लिए आप इकोनोमिक टाइम्स में इस संबंध में लिखा गया लेख देख सकते हैं)। इसके कारण दोनों प्रकार की सुरक्षा पर देय प्रीमियम भी अधिक हो जाता है। दोनों प्रकार के प्रभावित प्रीमियम होने के कारण नए कार व दोपहिया वाहन के इंश्योरेंस प्लान से कस्टमर को अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ सकता है।
आपके उपभोक्ता के लिए सुरक्षा विकल्प
हालांकि आईआरडीए ने 1 सितंबर 2018 को या उसके बाद खरीदी गई इंश्योरेंस प्लान के लिए कार और बाइक बीमा योजनाओं के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह बीमा सुरक्षा केवल तीसरे पक्ष के दायित्व के लिए अनिवार्य की गई है। यहाँ दीर्घकाल के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए स्वयं की क्षति सुरक्षा को अनिवार्य नहीं किया गया है। इसका मतलब आपके ग्राहकों के पास अपनी वेहिकल इंश्योरेंस प्लान को खरीदने या नवीनीकृत करने के लिए तीन विकल्प हैं –
- वे अपने वाहन के लिए केवल थर्ड-पार्टी सुरक्षा को क्रय कर सकते हैं।
- वे एक ग्रुप इंशोयरेंस (सामूहिक बीमा सुरक्षा) जिसमें लॉन्ग टर्म थर्ड-पार्टी लाइबलिटी और एक वर्ष के लिए स्वयं की क्षति सुरक्षा शामिल हो, का क्रय कर सकते हैं।
- वे एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं जिसमें थर्ड-पार्टी एवं स्वयं के डैमेज कवर लॉन्ग टर्म के लिए दिए गए हों।
आपको अपने ग्राहकों को क्या सलाह देनी चाहिए
आपके ग्राहकों के पास सरकार द्वारा दिये गए तीन विकल्प पहले ही उपलब्ध हैं, इसके बाद आप उन्हें निम्न सलाह दे सकते हैं:
- यदि खर्चा वहन करने की समस्या है तब केवल लॉन्ग टर्म थर्ड-पार्टी योजना का क्र्य ही उचित होगा। फिर भी यह इंश्योरेंस प्लान आपके ग्राहकों के वाहन को होनी वाली डैमेज की सुरक्षा नहीं करती है। यह विकल्प तभी उपयुक्त माना जाता है जब आपके ग्राहक के पास बहुत पुराना वाहन हों और वह उसे बहुत कम इस्तेमाल करता हों।
- एक समूहिक विकल्प आपके ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम विकल्प माना जा सकता है। इससे उन्हें दो प्रकार के लाभ होंगे। पहला, यह बीमा योजना आईआरडीए के नए नियमों के अनुसार है और लॉन्ग टर्म थर्ड-पार्टी सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा, स्वयं के नुकसान की सुरक्षा का प्रावधान केवल एक वर्ष के लिए है और इस कारण प्रीमियम की दर में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब क्योंकि सुरक्षा केवल थर्ड-पार्टी लाइबलिटी के लिए है तब प्रीमियम का खर्चा वहन करने लायक है और आपके ग्राहक व्यापक सुरक्षा के लाभ का आनंद ले सकते हैं।
- यदि खर्चा बर्दाश्त करने की कोई समस्या नहीं है तब लॉन्ग टर्म बीमा योजना, आपके ग्राहक के लिए एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसमें उसे वार्षिक रूप से स्वयं के डैमेज सिक्योरिटी के लिए नवीनीकरण रीन्यू करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, लॉन्ग टर्म बीमा प्लांस आपके ग्राहक को प्रीमियम में छूट के लाभ के रूप में भी आय करवा सकती हैं।
अंत में
क्योंकि आईआरडीए ने 1 सितंबर 2018 को और उसके बाद खरीदी गई नयी कारों और मोटर बाइक पर थर्ड-पार्टी लाइबलिटी के लिए लॉन्ग टर्म सुरक्षा को वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया है इसलिए आपके ग्राहक ऊंची दर पर प्रीमियम के भुगतान से बच नहीं सकते हैं। अतः आपको अपने ग्राहकों को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें अपनी उपयोगिता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चाहिए। यहाँ तीन स्थितियाँ ऐसी हैं जिनके आधार पर आपको अपने ग्राहकों की आवशयकताओं का वित्तीय उपयोगिता से मिलान करते हुए सर्वश्रेष्ठ बीमा योजना का सुझाव देना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपने ग्राहकों को ऐसी बीमा योजना लेने का सुझाव देंगे जो न केवल कम लागत वाली होगी बल्कि उनकी मोटर बीमा आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ होगी। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे?